हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना – ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन

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हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

Table of Contents

Haryana Mukhymantri Parivar Samriddhi Yojana

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना – Mukhymantri Parivar Samriddhi Yojana

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना(Haryana Mukhymantri Parivar Samriddhi Yojana) हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना काल के समय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए चलाई गयी है। इस योजना में 18 से 50 साल की आयु तक के व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं । इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना और उनके व्यवसाय लिए सहयोग करना है।

योजना का नाममुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, 2021
राज्यहरियाणा
लाभार्थीहरियाणा राज्य के परिवार
योजना का लाभ6000 रूपये / वार्षिक
आवेदन की प्रक्रिया Online
योजना पंजीकरण शुरूआत15 मई 2021
आधिकारिक वेबसाइटClick Here

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021

➡️ इस योजना के अंतर्गत वे बीपीएल परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80000 या फिर इससे कम हो वही परिवार ही पात्र होंगे।
➡️ यदि परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु 1 मई 2021 से 31 मई 2021 के बीच कोरोना संक्रमण के कारण हुई है तो उसे दो लाख का मुआवजा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत दिया जाएगा।
➡️ जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा ।
➡️ 15 मई 2021 से यह फॉर्म आवेदन शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ

➡️ पात्र परिवारों को योजना के तहत 6000 रुपए सालाना उनके बैंक खाते में जमा होंगे।
➡️ इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी जोड़ा गया है ।
➡️ आवेदन करने वालों के परिवारों को इस योजना के तहत सहायता राशि, परिवार के मुखिया के खाते में ट्रांसफर होंगे।

परिवार समृद्धि योजना के लिए मुख्य डॉक्यूमेंट

  • आवेदन की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो ।
  • आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 1 ,80 ,000 रूपये तक हो ।
  • राज्य का स्थायी निवासी।
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • फैमली आईडी

पात्रता की शर्तें

  • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी हो।
  • परिवार की वार्षिक आय 1,80000(एक लाख अस्सी हज़ार) से कम होनी चाहिए।
  • 2 हेक्टेयर तक भूमि अधिकतम हो।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) परिवार
  • छोटे कारोबारी(1.5 करोड़ तक के सालाना कारोबार तक)

परिवार समृद्धि योजना हरियाणा की विशेषताएँ  – Parivar Samridhi Yojana Features

मुख्य उद्देश्य

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से पीड़ित परिवारों को जीवन सुरक्षा बीमा और पेंशन लाभ के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी है। इससे सुविधाओं से वंचित परिवारों को फायदा होगा।

आर्थिक सहायता –

परिवार के मुखिया को इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।

छोटे किसानों एवं मजदूरों को सहायता

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली इस योजना से राज्य के छोटे किसानों और मजदूरों को सहायता मिलेगी और उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

परिवार पहचान पत्र 

इस योजना के तहत परिवार के मुखिया के नाम पर ही योजना का लाभ मिलेगा। सरकार इसकी जानकारी परिवार पहचान पत्र द्वारा प्राप्त करती है।

बीमा कवरेज का फायदा

योजना के तहत मुख्य लाभार्थी यानि मुखिया के आकस्मिक निधन होने के कारण ,परिवार के अन्य सदस्यों को जीवन बीमा कवरेज मिलेगा। इसके तहत पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये मिलेंगे।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर – DBT

सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि योजना के तहत लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी।

सुरक्षा बीमा योजना

इस योजना के तहत सुरक्षा बीमा योजना का 12 रूपए का प्रीमियम भी लाभार्थी के अकाउंट से सीधे काट लिया जायेगा।

राशि की किश्त

यह राशि उन्हें किश्त के रूप में मिलेगी। यानि हर महीने लाभार्थी के खाते में 500 रूपए सरकार द्वारा जमा किए जाएंगे। इस प्रकार से एक वर्ष में 6000 रूपए 12 किश्तों के रूप में मिलेंगें।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021 रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण

इस योजना के लिए आवेदन हेतु फैमिली आईडी के माध्यम से किसी भी CSC सेंटर और सरल पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करा सकते है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन हेतु निम्न स्टेप्स को फॉलो करें:

➡️ सबसे पहले MMPSY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
➡️ होम पेज पर Operator Login के ऑप्शन पर क्लिक करें।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन
➡️ अब अपनी CSC आईडी लॉगिन करें।
➡️ पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद Apply Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करें।
➡️ यहाँ आप मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को सिलेक्ट करें।
➡️ फैमिली आईडी सबमिट करें।
➡️ अब आवेदन फॉर्म में पूरी जानकारी भरें।
➡️ इसके बाद आवयश्क डॉक्यूमेंट अपलोड करें, और इसे सबमिट कर देवें।
➡️ अब आपका हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021 के लिए पंजीकरण हो चूका है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

➡️ इसके लिए आपको अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाना होगा।
➡️ अब आपको CSC में इस योजना के तहत आने वाले सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट देने होंगे।
➡️ आवेदन करने के बाद सीएससी केंद्र से आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा।
➡️ आप इस रिफरेंस नंबर को संभाल कर रखें ।
➡️ इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से ही आप आवेदन का स्टेट्स चेक कर सकतें है।

श्रेणीवार पात्र लाभार्थी और उनके लाभ

कैटेगरी :1 उम्र 18 से 40 वर्ष तक

Choice 16000 रूपये की राशि (2000 रूपये की 3 किश्तों में)
Choice 2लाभार्थी परिवार द्वारा नामित सदस्य को 5 साल बाद 36,000 रुपये
Choice360 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, लाभार्थी को मासिक 3,000- 15,000 रुपये पेंशन।
Choice 4परिवार के निर्वाचित सदस्यों को 15,000 रुपये और 5 साल बाद 30,000।

कैटेगरी : 2 उम्र 40 से 60 वर्ष तक

विकल्प 1प्रति वर्ष 6,000 रु(2,000 की 3 किस्तों )
विकल्प 25 वर्ष बाद 36,000 रु

MMPSY Scheme के तहत पेंशन योजनाएं :

इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाओं लाभ लें सकते है:

  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना
  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना
  • प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना

FAQs – हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021

1.  MMPSY Yojana Haryana 2021 के लिए आवेदन कब शुरू हुए है ?

➡️ इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई 2021 से शुरू किए गए है।

2. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन की अंतिम दिनांक क्या रखी गयी है?

➡️ अभी कोई तारीख निश्चित नही की गयी है।

3. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता मिल रही है?

➡️ 6000 रुपए।

4. हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?

➡️ इस योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए आप 18002000023 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

5. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन कैसे होगा?

➡️ इस योजना के लिए आवेदन हेतु फैमिली आईडी के माध्यम से किसी भी CSC सेंटर और सरल पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करा सकते है।

6. क्या मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ छोटे किसानों को भी मिलेगा?

➡️ जिन किसानों की वार्षिक आय 1.8 लाख से कम है, एवं जिनके पास 2 हेक्टेयर भूमि है। वे किसान ही आवेदन कर लाभ ले सकता है।

7. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के ऑफलाइन आवेदन हो सकता है क्या?

➡️ हाँ बिल्कुल, किसी भी CSC सेंटर और सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन हो सकता है।

निष्कर्ष  :

आज के आर्टिकल में हमनें हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना( Haryana Mukhymantri Parivar Samriddhi Yojana),ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन,योजना के फायदे ,योजना का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और अन्य योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त की ,हम आशा करतें है कि आप इस पूरी जानकारी से पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। इस टॉपिक से जुड़ें कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरुर लिखें …धन्यवाद  

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