धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर || Difference between Money Bill and Finance Bill

दोस्तों आज की पोस्ट में आपको एक अहम विषयवस्तु धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर(Difference between Money Bill and Finance Bill) के बारे में बताएँगे

धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर(dhan vidheyak aur vitt vidheyak mein antar)

 

धन विधेयकवित्त विधेयक
1. धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनु. 109 में दी गयी है।1. वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में दी गयी है।
2. धन विधेयक में सिर्फ अनु. 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं।2. वित्त विधेयक में अनु. 110 में निर्दिष्ट विषय तथा कुछ अन्य विषय भी होते है।
3. धन विधेयक का विषय क्षेत्र वित्त विधेयक की अपेक्षा सीमित होता है, अतः प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है।3. वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है, अतः प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है।
4. धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है।4. अनु. 117 (3) के अधीन आने वाले वित्त विधेयक को छोङकर अन्य वित्त विधेयकों को भी राज्यसभा में पेश नहीं किया सकता है।
5. धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के अन्दर सिफारिश सहित या रहित लौटा दिया जाता है।5. वित्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है।
6. धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जाता है।6. अनु. 117 (3) के अन्तर्गत आने वाले वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश आवश्यक नहीं। इसके अलावा अन्य वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में पेश किये जा सकते है।
7. धन विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।7. वित्त विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त बैठक बुलायी जा सकती है।
8. धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। वह उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है।8. वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।

 

 

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